सुप्रीम कोर्ट : अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दी, SIT जांच के आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत प्रदान की।  उन्हें 18 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने महमूदाबाद की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है।  हालांकि, कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार किया और हरियाणा पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि 24 घंटे के भीतर एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन करें।  यह टीम हरियाणा या दिल्ली से बाहर के वरिष्ठ IPS अधिकारियों की होगी, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल होंगी।

कोर्ट ने महमूदाबाद को निर्देश दिया कि वे जांच में पूर्ण सहयोग करें, अपना पासपोर्ट जमा करें और उस सोशल मीडिया पोस्ट या उससे संबंधित विषयों पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी न करें।  कोर्ट ने उनके द्वारा उपयोग किए गए शब्दों की आलोचना करते हुए इसे “डॉग व्हिसलिंग” कहा, जो कि सांप्रदायिक तनाव भड़काने का संकेत देता है।

इस मामले ने देशभर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अकादमिक स्वतंत्रता को लेकर बहस छेड़ दी है।  अशोका यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों ने महमूदाबाद के समर्थन में एकजुटता दिखाई है, जबकि कई शिक्षाविदों ने उनकी गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। ब्यूरो

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